Vehicles Fuel Ban:अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी या 15 साल पुरानी पेट्रोल कार है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली-एनसीआर के कई जिलों में इन पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। ये फैसला पर्यावरण को साफ रखने और प्रदूषण को रोकने के लिए लिया गया है।
नियम क्यों लागू किया जा रहा है?
यह फैसला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के आधार पर लागू किया जा रहा है। NCR की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। खासकर सर्दियों में दिल्ली और उसके आसपास स्मॉग की गंभीर समस्या होती है, जिसका मुख्य कारण पुराने वाहन माने जाते हैं। इसलिए अब ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
किन वाहनों पर पड़ेगा असर?
10 साल से पुराने डीजल वाहन
15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन
नोएडा में ही ऐसे करीब 2 लाख वाहन हैं, जिनकी उम्र तय सीमा से अधिक है। इनमें से 40 हजार गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। कुछ को अन्य जिलों में ट्रांसफर किया गया है और कुछ स्क्रैप में जा चुकी हैं।
NOC कैसे प्राप्त करें?
यदि आप अपने पुराने वाहन को NCR के बाहर चलाना चाहते हैं, तो आपको NOC (No Objection Certificate) लेना होगा। इसके लिए आप:
www.parivahan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
NOC प्राप्त करने में लगभग 7 कार्यदिवस लगते हैं
इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती
कौन-कौन से जिले हैं जहां चला सकते हैं वाहन?
उत्तर प्रदेश के लगभग 33 जिलों में अब भी पुराने वाहन चलाने की अनुमति है। इनमें शामिल हैं:
इटावा
मैनपुरी
बलिया
कुशीनगर
अमेठी
लखीमपुर
गाजीपुर आदि
अगर आपके पास NOC है, तो आप अपने पुराने वाहन को इन जिलों में ट्रांसफर कर सकते हैं।
नियम तोड़ने पर क्या होगा?
1 नवंबर 2025 के बाद यदि कोई पुरानी गाड़ी NCR में चलती हुई पाई गई, तो:
वाहन तुरंत जब्त कर लिया जाएगा
भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है
इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की विशेष टीमें बनाई जा रही हैं
नोएडा में जब्त की गई गाड़ियों को सेक्टर-62 के डिपो में रखा जाएगा।
पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे
दिल्ली के 520 में से 500 पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए जा चुके हैं।
ये कैमरे पुराने वाहनों की पहचान करेंगे
अलर्ट मिलते ही वाहन को जब्त किया जाएगा
शेष पेट्रोल पंपों पर 30 जून तक कैमरे लग जाएंगे
किन जिलों में लागू होगा नियम?
1 नवंबर 2025 से यह नियम इन जिलों में लागू होगा:
दिल्ली
गौतमबुद्धनगर (नोएडा)
गाजियाबाद
फरीदाबाद
गुरुग्राम
सोनीपत
इन जिलों के पेट्रोल पंपों पर भी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि पुराने वाहनों को ईंधन न मिले।
NCR में कितने पुराने वाहन?
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार:
दिल्ली में 62 लाख गाड़ियां वैधता पूरी कर चुकी हैं
इनमें 41 लाख से ज्यादा दोपहिया वाहन हैं
पूरे NCR में 44 लाख से अधिक पुराने वाहन एक्टिव हैं
वाहन मालिक क्या करें?
अपने पुराने वाहन को स्क्रैप कराएं
या फिर NOC लेकर किसी अन्य जिले में ट्रांसफर करें
समय पर कार्रवाई न करने पर गाड़ी जब्त हो सकती है
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह कदम जरूरी है। वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने पुराने वाहनों के लिए NOC लें या फिर नए वाहन का विकल्प चुनें। नया नियम लाखों लोगों को प्रभावित करेगा, लेकिन स्वच्छ हवा के लिए यह बदलाव जरूरी है