रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए खुशखबरी – पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव Employee Pension

Employee Pension:हरियाणा सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पेंशनर्स के परिजनों को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार ने पेंशन नियमों में अहम बदलाव करते हुए पुराने पेंशनर्स की न्यूनतम पारिवारिक पेंशन ₹9000 तय करने का फैसला किया है। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी 2016 से प्रभावी मानी जाएगी।

 अब न्यूनतम पारिवारिक पेंशन ₹9000

हरियाणा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर या दिवंगत हो चुके हैं, उनके परिजनों को कम से कम ₹9000 पारिवारिक पेंशन मिलेगी। इससे हजारों पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा, खासतौर पर उन्हें जिनकी पेंशन बहुत कम थी।

 नया अधिसूचित नियम – संशोधन 2025

हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) भाग-1, 2017 में बदलाव करते हुए सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) भाग-1 (संशोधन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई है।

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 पेंशन गणना के लिए नया फार्मूला

सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नई पेंशन गणना 1 जनवरी 2016 के वेतन मैट्रिक्स के आधार पर की जाएगी। इसमें दो मुख्य फार्मूले अपनाए गए हैं:

अगर किसी पेंशनर की नई गणना पुरानी पेंशन से कम होती है, तो उसे पुराने भुगतान में ही समायोजित किया जाएगा – यानी किसी को भी नुकसान नहीं होगा।

 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू

सभी पेंशन संशोधन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किए जाएंगे। इस निर्णय से उन कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिलेगा जो 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि उनकी पेंशन अब नए वेतनमान पर आधारित होगी।

 1986 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए विशेष नियम

जो कर्मचारी 1 जनवरी 1986 से पहले सेवानिवृत्त या दिवंगत हुए हैं, उनके लिए पेंशन गणना 1986 के वेतनमान के आधार पर की जाएगी। इससे सबसे पुराने पेंशनर्स को भी न्यायपूर्ण लाभ मिलेगा।

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 1986 से 2016 के बीच रिटायर्ड कर्मियों को भी फायदा

जो कर्मचारी 1 जनवरी 1986 से 1 जनवरी 2016 के बीच रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन भी 2016 के संशोधित वेतनमान पर आधारित होकर पुनर्गणना की जाएगी। यह निर्णय बड़ी संख्या में कर्मियों को कवर करता है।

 बकाया नहीं मिलेगा – केवल भविष्य की पेंशन में बदलाव

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2016 से पहले की अवधि का कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी यह संशोधन केवल भविष्य की पेंशन राशि पर लागू होगा।

 कर्मचारियों के लिए क्यों है यह फैसला अहम?

हरियाणा सरकार द्वारा किया गया यह पेंशन संशोधन निर्णय पुराने पेंशनर्स के लिए राहत भरा है। न्यूनतम पारिवारिक पेंशन ₹9000 करना, नए वेतन मैट्रिक्स पर पेंशन गणना और 1986 से पहले के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्था जैसे कदम सामाजिक न्याय की दिशा में मजबूत प्रयास हैं।

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