नेशनल हाईवे से कितने फीट की दूरी पर होना चाहिए घर, जाने सरकार के नए नियम Construction Rules Near Highway

Construction Rules Near Highway:अगर आपकी ज़मीन नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के किनारे है और आप वहां पर घर या दुकान बनाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको सरकार द्वारा तय किए गए नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। बिना अनुमति और नियमानुसार निर्माण करने पर आपको कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

 क्यों जरूरी है नियमों की जानकारी?

हाईवे किनारे की जमीन को आमतौर पर प्रीमियम लोकेशन माना जाता है, जहां घर या व्यवसाय शुरू करने से अच्छा मुनाफा हो सकता है। लेकिन अगर आपने नियमों की अनदेखी की, तो प्रशासन आपके निर्माण को अवैध घोषित करके कभी भी गिरा सकता है। ऐसे मामलों में नोटिस का इंतजार भी नहीं किया जाता।

 हाईवे से कितनी दूरी पर हो सकता है निर्माण?

हाईवे किनारे निर्माण को लेकर सरकार ने कुछ निश्चित दूरी तय की है, जो इस प्रकार है:

Also Read:
अब हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री! जानिए कैसे उठाएं योजना का पूरा लाभ :Bijli Bill Update
  • गांव या कृषि भूमि पर: नेशनल या स्टेट हाईवे की मध्यरेखा से कम से कम 75 फीट (लगभग 22.86 मीटर) की दूरी पर ही निर्माण की अनुमति है।

  • शहरी क्षेत्रों में: यह दूरी थोड़ी कम होती है, जहां कम से कम 60 फीट (लगभग 18.29 मीटर) की दूरी जरूरी है।

  • अगर आपका निर्माण 40 मीटर (131 फीट) के अंदर आता है, तो यह निर्माण पूरी तरह अवैध माना जाएगा।

    Also Read:
    भारत में लॉन्च को मिली मंजूरी, अब हर गांव तक पहुंचेगा हाई-स्पीड इंटरनेट :Starlink Recharge Plan 2025
  • 40 से 75 मीटर के बीच अगर आप निर्माण करना चाहते हैं, तो सरकारी अनुमति अनिवार्य है।

 नियमों का उल्लंघन करने पर क्या हो सकता है?

अगर आप बिना मंजूरी और तय दूरी के भीतर निर्माण करते हैं, तो:

 हाईवे किनारे नियमों का पालन क्यों है जरूरी?

हाईवे के पास निर्माण करने से जुड़ी कुछ स्वास्थ्य और सुरक्षा समस्याएं भी होती हैं, जैसे:

Also Read:
8वीं से 12वीं तक के छात्रों को मिलेगा लैपटॉप, जानें पात्रता और आवेदन तरीका :Mukhyamantri Free Laptop Yojana
  • ध्वनि और वायु प्रदूषण: हाईवे से लगातार निकलने वाला धुआं और शोर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

  • दुर्घटनाओं का खतरा: हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही ज्यादा होती है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।

  • आपातकालीन सेवाएं: फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस आदि को ऐसे स्थानों पर समय पर पहुंचना मुश्किल हो सकता है।

    Also Read:
    बेरोजगार युवाओं को सरकार दे रही ₹4500 महीना – जानें पूरी योजना :Berojgari Bhatta Schemes

 निर्माण शुरू करने से पहले क्या करें?

अगर आप हाईवे के पास घर या दुकान बनाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित सावधानियां बरतें:

  1. स्थानीय विकास प्राधिकरण (Development Authority) या नगर निगम से निर्माण की अनुमति लें।

  2. नक्शा पास करवाएं और सभी नियमों की जानकारी प्राप्त करें।

    Also Read:
    बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर: KYC अपडेट न करने पर बैंक भेजेगा नोटिस :Bank Account Notice
  3. जमीन की दूरी मापें और यह सुनिश्चित करें कि यह निर्धारित सीमा में आती है या नहीं।

  4. अगर निर्माण 40 से 75 मीटर के बीच हो, तो लिखित अनुमति जरूर लें।

  5. सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे नक्शा, अनुमति पत्र, जमीन की खतौनी आदि तैयार रखें।

    Also Read:
    जल्द आ रहा है ₹5000 का नया नोट? जानें RBI का प्लान और लॉन्च डेट :RBI New Note Launch

नेशनल या स्टेट हाईवे के पास घर या दुकान बनाना मुनाफे का सौदा जरूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए सरकारी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। बिना अनुमति और तय दूरी के भीतर निर्माण करके आप खुद को और अपने परिवार को कानूनी और आर्थिक संकट में डाल सकते हैं।

इसलिए कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें, नियमानुसार अनुमति प्राप्त करें, और पूरी प्रक्रिया को कानूनी तरीके से पूरा करें

Also Read:
रेलवे ने किया बड़ा ऐलान! क्या बुजुर्गों को फिर से मिलेगा टिकट पर 50% डिस्काउंट? :Railway Senior Citizen Discount

Leave a Comment