Construction Rules Near Highway:अगर आपकी ज़मीन नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के किनारे है और आप वहां पर घर या दुकान बनाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको सरकार द्वारा तय किए गए नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। बिना अनुमति और नियमानुसार निर्माण करने पर आपको कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
क्यों जरूरी है नियमों की जानकारी?
हाईवे किनारे की जमीन को आमतौर पर प्रीमियम लोकेशन माना जाता है, जहां घर या व्यवसाय शुरू करने से अच्छा मुनाफा हो सकता है। लेकिन अगर आपने नियमों की अनदेखी की, तो प्रशासन आपके निर्माण को अवैध घोषित करके कभी भी गिरा सकता है। ऐसे मामलों में नोटिस का इंतजार भी नहीं किया जाता।
हाईवे से कितनी दूरी पर हो सकता है निर्माण?
हाईवे किनारे निर्माण को लेकर सरकार ने कुछ निश्चित दूरी तय की है, जो इस प्रकार है:
गांव या कृषि भूमि पर: नेशनल या स्टेट हाईवे की मध्यरेखा से कम से कम 75 फीट (लगभग 22.86 मीटर) की दूरी पर ही निर्माण की अनुमति है।
शहरी क्षेत्रों में: यह दूरी थोड़ी कम होती है, जहां कम से कम 60 फीट (लगभग 18.29 मीटर) की दूरी जरूरी है।
अगर आपका निर्माण 40 मीटर (131 फीट) के अंदर आता है, तो यह निर्माण पूरी तरह अवैध माना जाएगा।
40 से 75 मीटर के बीच अगर आप निर्माण करना चाहते हैं, तो सरकारी अनुमति अनिवार्य है।
नियमों का उल्लंघन करने पर क्या हो सकता है?
अगर आप बिना मंजूरी और तय दूरी के भीतर निर्माण करते हैं, तो:
प्रशासन उसे अवैध निर्माण मानकर बिना किसी नोटिस के गिरा सकता है।
आपको कोर्ट केस, जुर्माना या अदालत में पेशी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे मामलों में आपकी सम्पत्ति जब्त भी की जा सकती है।
हाईवे किनारे नियमों का पालन क्यों है जरूरी?
हाईवे के पास निर्माण करने से जुड़ी कुछ स्वास्थ्य और सुरक्षा समस्याएं भी होती हैं, जैसे:
ध्वनि और वायु प्रदूषण: हाईवे से लगातार निकलने वाला धुआं और शोर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
दुर्घटनाओं का खतरा: हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही ज्यादा होती है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।
आपातकालीन सेवाएं: फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस आदि को ऐसे स्थानों पर समय पर पहुंचना मुश्किल हो सकता है।
निर्माण शुरू करने से पहले क्या करें?
अगर आप हाईवे के पास घर या दुकान बनाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित सावधानियां बरतें:
स्थानीय विकास प्राधिकरण (Development Authority) या नगर निगम से निर्माण की अनुमति लें।
नक्शा पास करवाएं और सभी नियमों की जानकारी प्राप्त करें।
जमीन की दूरी मापें और यह सुनिश्चित करें कि यह निर्धारित सीमा में आती है या नहीं।
अगर निर्माण 40 से 75 मीटर के बीच हो, तो लिखित अनुमति जरूर लें।
सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे नक्शा, अनुमति पत्र, जमीन की खतौनी आदि तैयार रखें।
नेशनल या स्टेट हाईवे के पास घर या दुकान बनाना मुनाफे का सौदा जरूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए सरकारी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। बिना अनुमति और तय दूरी के भीतर निर्माण करके आप खुद को और अपने परिवार को कानूनी और आर्थिक संकट में डाल सकते हैं।
इसलिए कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें, नियमानुसार अनुमति प्राप्त करें, और पूरी प्रक्रिया को कानूनी तरीके से पूरा करें।