नेशनल हाईवे से कितने फीट की दूरी पर होना चाहिए घर, जाने सरकार के नए नियम Construction Rules Near Highway

Construction Rules Near Highway:अगर आपकी ज़मीन नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के किनारे है और आप वहां घर या दुकान बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण सरकारी नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर आपने बिना मंजूरी के निर्माण कर लिया, तो प्रशासन इसे अवैध मानकर गिरा भी सकता है। आइए जानते हैं कि हाईवे के पास निर्माण से जुड़े नियम क्या हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

 हाईवे के पास निर्माण क्यों होता है आकर्षक?

हाईवे के किनारे स्थित जमीनें आमतौर पर प्रीमियम लोकेशन मानी जाती हैं। यहां घर या दुकान बनाकर लोग अच्छा मुनाफा कमाने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन यही मुनाफा बड़ा नुकसान भी बन सकता है, अगर आपने कानूनी नियमों की अनदेखी की तो।

 हाईवे से कितनी दूरी पर हो सकता है निर्माण?

सरकार ने हाईवे किनारे निर्माण के लिए न्यूनतम दूरी तय कर रखी है:

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 अनुमति लेने की आवश्यकता कब होती है?

अगर आपकी संपत्ति हाईवे से 40 मीटर से 75 मीटर के बीच आती है, तो आपको संबंधित विभाग से लिखित अनुमति लेनी होगी। यह नियम सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।

 नियम तोड़ने पर क्या होता है?

अगर आपने बिना अनुमति निर्माण कर लिया और वह तय दूरी के भीतर है, तो प्रशासन के पास अधिकार है कि वह आपका निर्माण गिरा दे, बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के। कई मामलों में तो लोगों को नोटिस तक नहीं मिल पाता और निर्माण तोड़ दिया जाता है।

 हाईवे के पास निर्माण क्यों हो सकता है खतरनाक?

 निर्माण शुरू करने से पहले क्या करें?

  1. स्थानीय प्राधिकरण या नगर निगम से संपर्क करें।

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  2. नक्शा पास करवाएं और सुनिश्चित करें कि आपकी जमीन तय दूरी के भीतर नहीं है।

  3. निर्माण से पहले ज़मीन की सही माप लें।

  4. यदि अनुमति की आवश्यकता हो तो पहले ही आवेदन करें और दस्तावेज तैयार रखें।

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 किनके लिए ज़रूरी है यह जानकारी?

यह नियम सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं हैं जो घर या दुकान बनाना चाहते हैं, बल्कि उन सभी के लिए जरूरी हैं जो हाईवे किनारे कोई भी स्थायी ढांचा बनाना चाहते हैं – जैसे गोदाम, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, वर्कशॉप आदि।

हाईवे किनारे निर्माण करना भले ही फायदे का सौदा लगे, लेकिन इसके लिए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। बिना अनुमति या तय दूरी के भीतर कोई भी निर्माण भविष्य में बड़ा सिरदर्द बन सकता है। इसलिए निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पूरी जानकारी लें और संबंधित विभाग से लिखित अनुमति प्राप्त करें।

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